Hyderabad Viral Video: लग्जरी कार चलाते नाबालिग का वीडियो हुआ वायरल, पिता हिरासत में; पुलिस ने गाड़ी भी की जब्त

हैदराबाद : हैदराबाद में एक नाबालिग द्वारा लग्जरी कार चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक और बच्चे के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नाबालिगों को वाहन सौंपने के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो की जांच के दौरान कार के मालिक की पहचान टोलीचौकी निवासी अब्दुल हादी के रूप में हुई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से खुला मामला

बताया जा रहा है कि नाबालिग लग्जरी कार चलाते हुए सड़क पर दिखाई दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और वाहन मालिक तक पहुंची।

अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है और इससे अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।

पिता पर दर्ज हुई FIR, कई धाराओं में कार्रवाई

पुलिस ने वाहन मालिक और नाबालिग के पिता के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति दी, जिससे सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी।

जांच एजेंसियों के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसी परिस्थितियों में वाहन मालिक या अभिभावक की जवाबदेही तय की जाती है। इसी आधार पर पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पुलिस ने कार को किया सीज

मामले की जांच के दौरान संबंधित लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाहन को कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जे में लिया गया है और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

नाबालिग के वाहन चलाने पर क्या कहता है कानून?

भारत में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वह निर्धारित नियमों के तहत पात्र न हो। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत वाहन मालिक या अभिभावक को जिम्मेदार माना जा सकता है।

कानून के अनुसार ऐसे मामलों में जुर्माना, कारावास और वाहन पंजीकरण से संबंधित कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा मामले की परिस्थितियों के आधार पर अन्य कानूनी प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस की सख्त चेतावनी

हैदराबाद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल कानूनी उल्लंघन ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

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