Mathura Bulldozer Action: 40 एकड़ में बस रही आलीशान कॉलोनी पर चला बुलडोजर, गेट से लेकर सड़क और स्ट्रीट लाइट तक सब ध्वस्त

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छाता-गोवर्धन रोड स्थित करीब 40 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही एक कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। धेनू वाटिका (जेएसकेएस फेस-3) नाम से तैयार की जा रही इस कॉलोनी में बनाए गए भव्य प्रवेश द्वार, सीमेंट की सड़कें, स्ट्रीट लाइटें और एक मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

बिना अनुमति 40 एकड़ में की जा रही थी प्लॉटिंग

प्राधिकरण के अनुसार, छाता-गोवर्धन रोड पर गांव सांखी क्षेत्र में अरविंद झा और अमित अतरी द्वारा लगभग 40 एकड़ जमीन पर बिना वैधानिक अनुमति के बाउंड्रीवाल बनाकर प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्माण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किया जा रहा था।

पहले भी जारी हुआ था ध्वस्तीकरण का आदेश

अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध निर्माण को लेकर 5 जून 2023 को ही ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कथित रूप से निर्माण कार्य जारी रहा। प्रशासन का कहना है कि नियमों की अनदेखी किए जाने के बाद कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान

मंगलवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन दल ने बरसाना पुलिस के सहयोग से मौके पर अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनी का मुख्य आलीशान प्रवेश द्वार बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसके अलावा कॉलोनी के भीतर बनाई गई सीमेंट की सड़कें, सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइटें और अवैध निर्माण के तहत तैयार एक मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा।

अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य शहरी नियोजन के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, अवैध निर्माण पर रोक लगाना और आम लोगों को अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश से होने वाले संभावित नुकसान से बचाना है।

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