झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पारा शिक्षकों को पेंशन का मिलेगा लाभ, संविदा सेवा भी जोड़ी जाएगी; सरकार को 8 सप्ताह में भुगतान का आदेश
झारखंड : झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों के पेंशन अधिकार से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमित नियुक्ति से पहले संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर दी गई सेवा को भी पेंशन योग्य सेवा में शामिल किया जाएगा। हाईकोर्ट ने पांच सेवानिवृत्त शिक्षकों की याचिका स्वीकार…
